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पेयजल अभियंता के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई

रांची। दुमका के पदस्‍थापित पेयजल एवं स्‍वच्‍छता विभाग के कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) मयंक कुमार भगत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को साढ़े तीन महीने में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसकी अधिसूचना विभाग ने 27 फरवरी को जारी कर दी है।

धनबाद का है मामला
धनबाद में पदस्‍थपित रहने के दौरान श्री भगत ने राजेश कुमार पांडेय की अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की अनुशंसा जिला अनुकंपा समिति को की थी। श्री पांडेय यांत्रिक अवर प्रमंडल में श्रमपुस्‍त खलासी के तौर पर कार्यरत स्‍व. सुशील कुमार पांडेय के पुत्र हैं। इस बारे में श्री भगत से स्‍पष्‍टीकरण भी मांगा गया था। उन्‍होंने कहा था कि पूर्व के कार्यपालक अभियंता द्वारा अग्रसारित आवेदन को ही उनके द्वारा भेज दिया गया था।
विभाग का मानना है उक्‍त कथन श्री भगत की स्‍वीकारोक्ति है कि बिना समीक्षा किए उन्‍होंने श्री पांडेय का अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन अग्रसारित कर दिया था। हालांकि आवेदन भेजने से पहले नियमों के आलोक में उन्‍हें जांच करनी चाहिए थी। विभाग ने इसे कर्तव्‍यों में लापरवाही बरने का परिचायक माना है। पूरे मामले की समीक्षा बाद सरकार ने पहली नजर में आरोप प्रमाणित पाया है। इसके मद्देनजर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

पूर्व आइएएस जांच अधिकारी
विभाग ने रिटायर आईएएस कामेश्‍वर प्रसाद को जांच संचालन पदाधिकारी बनाया है। विभाग का पक्ष रखने के लिए अवर पेयजल सचिव राकेश चंद्र को नियुक्‍त किया है। जांच संचालन पदाधिकरी को अधिकतम 105 दिनों में जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्‍ध कराने को कहा गया है। आरोपित पदाधिकारी श्री भग को 15 दिनों में लिखित बचाव-बयान जांच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जांच पदाधिकारी के निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर पक्ष प्रस्‍तुत करने को भी कहा गया है। 

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