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झारखंड HC ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहू को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

 रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्यसभा सांसद धीरज साहू को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। झारखंड रास चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बन पराजित हुए भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया ने कांग्रेस के धीरज साहू की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका दायर कर उन्होंने धीरज साहू की जीत को गलत बताया और उनके निर्वाचन को रद्द करते हुए स्वयं को विजयी घोषित करने की मांग की है।

विधायक अमित महतो के वोट की गिनती नहीं होनी चाहिए
याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार में आए फैसले का हवाला दिया है। कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अमित महतो को कोर्ट से सजा मिली, इसके साथ ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद उनके मत की गिनती नहीं होनी चाहिए थी, पर मतगणना में गड़बड़ी हुई। इस गलती के कारण धीरज साहू की जीत हुई। ऐसे में परिणाम के आदेश को रद्द किया जाए अौर उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाए।

चुनावी प्रक्रिया के बीच ही हो गए थे अयोग्य
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीली थाॅमस मामले में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलते ही कोई भी जनप्रतिनिधि उसी क्षण अयोग्य हो जाएगा। अमित महतो के मामले में यही हुआ है। 23 मार्च को जब राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच उन्हें दो वर्ष की सजा सुनाई गई। इस प्रकार वे चुनावी प्रक्रिया के बीच ही अयोग्य हो चुके थे। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत उनके वोट को गिनती में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

23 मार्च को हुआ था चुनाव
राज्यसभा चुनाव 23 मार्च को हुआ था। इसमें भाजपा की ओर से समीर उरांव व प्रदीप सोंथालिया दो प्रत्याशी मैदान में थे। जबकि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के धीरज साहू थे। चुनाव में धीरज साहू ने प्रदीप सोंथालिया को हराया था। चुनाव के दिन ही विधायक अमित महतो को कोर्ट से दो साल की सजा हुई थी। सजा सुनाए जाने से पहले उन्होंने चुनाव में वोट डाला था। अब याचिका में इसी बात को आधार बनाया गया है, कहा गया है कि सजा सुनाए जाने के बाद अमित महतो की सदस्यता नहीं रही। इसलिए उनके मत की गिनती नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा होने पर सोंथालिया की जीत हो जाएगी।

सुबह 9.10 बजे राज्यसभा चुनाव में डाला पहला वोट, दोपहर 12.45 बजे सजा
शुक्रवार (23 मार्च) को सोनाहातु के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार से मारपीट मामले में न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने सिल्ली के झामुमो विधायक अमित महतो सहित आठ दोषियों को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इन पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद 10-10 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई। अमित महतो ने कोर्ट जाने से पहले सुबह 9.10 बजे राज्यसभा चुनाव में पहला वोट डाला था। वहीं, दोपहर 12.45 बजे कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई गई।

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