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लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली लागू, अधिसूचना जारी


रांची। राजस्‍व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्‍नति एवं अन्‍य सेवाशर्त) नियमावली की अधिसूचना 24 अप्रैल को जारी कर दी है। हाल ही में कैबिनेट ने इसकी स्‍वीकृति दी थी। अधिसूचना में संवर्गीय संरचना का उल्‍लेख भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि निम्‍नवर्गीय लेखा लिपिक में सीधी भर्ती से नियुक्ति होगी। यह अराजपत्रित पद है। राजपत्रित पद लेखा पदाधिकारी तक में प्रोन्‍नति दी जाएगी। यह नियमावली अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

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