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केंद्र ने जस्टिस कुरियन जोसेफ का नाम लौटाया, इंदु मल्होत्रा बनेंगी सुप्रीम कोर्ट में जज

नई दिल्लीवरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनेंगी। वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ के नाम को केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास वापस भेज दिया है। कांग्रेस ने जस्टिस जोसेफ का नाम वापस किए जाने को बदले की राजनीति करार दिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। वो किसी जस्टिस के लिए भेजे गए नाम को वापस कर सकती है।

क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने के लिए दो नाम भेजे थे। इंदू मल्होत्रा और जस्टिस कुरियन जोसेफ। सरकार ने वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के नाम पर मुहर लगा दी लेकिन जस्टिस जोसेफ के नाम पर पुर्नविचार की अपील की।

कांग्रेस ने क्या कहा
- कांग्रेस को सरकार का यह फैसला नागवार गुजरा। उसने कहा कि ऐसा करना दरअसल, बदले की कार्रवाई है। जस्टिस जोसेफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने ही वहां पहले की हरीश रावत सरकार को बहाल करने के आदेश दिए थे। बाद में वहां चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत फैसले ले रही है।इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने रोक लगाने की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

इंदू मल्होत्रा कौन हैं
सीनियर लॉयर हैं और इंदु मल्होत्रा 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। वे पहली महिला हैं, जिन्हें वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 68 साल के इतिहास में वो सुप्रीम कोर्ट की सातवीं महिला जज हैं। उनसे पहले जस्टिस फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर, रुमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई और आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं।जस्टिस जोसेफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था।

न्यायिक व्यवस्था पर हमला
कांग्रेस नेता और स्पोक्सपर्सन रणदीप सिंह सुरेजवाला ने कहा, "भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। अगर देश इसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ देश के सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके बावजूद मोदी सरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने का विरोध कर रही है।"

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जोसेफ के नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त ना करने के सरकार के फैसले पर कहा कि ये तो उसका अधिकार है। सरकार किसी अनुशंसित नाम को कॉलेजियम के पास वापस भेज सकती है। कॉलेजियम संविधान की भावना के मुताबिक काम करेगा।

इंदिरा जयसिंह की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ना बनाए जाने की अपील की थी। जयसिंह ने याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने जस्टिस जोसेफ के नाम पर इसलिए मुहर नहीं लगाई क्योंकि उन्होंने 2016 में उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले को पलटते हुए उसी सरकार को बहाल कर दिया था।

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