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नगर निगम की शर्त: पड़ोसियों से रिश्ता है बेहतर तो चलाइये लॉज

रांची।राजधानी के लॉज संचालकों के सामने नगर निगम ने नई शर्त रखी है। इसके तहत लॉज चलाने वालों का रिश्ता अपने पड़ोसियों से बेहतर बनाकर रखना होगा। निगम वैसे लॉज संचालकों को ही लाइसेंस जारी करेगा, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले परिवारों को कोई परेशानी न हो। शहर के ऐसे 27 लॉज की लिस्ट रविवार को जारी करते हुए लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त डॉ. शांतनु अग्रहरि ने निर्देश दिया है कि जिन लॉज की सूची जारी की गई है, उनके खिलाफ आपत्ति नहीं आती है तो संबंधित आवेदकों को निगम की ओर से लाइसेंस दे दिया जाएगा। वहीं अगर किसी लॉज के आसपास रहने वाले व्यक्ति ने परेशानी बताते हुए आपत्ति जताई तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

गलत आपत्ति दर्ज कराने वाले पर निगम लेगा एक्शन
नगर आयुक्त ने कहा है कि लॉज संचालन के आवेदकों के हित का भी ध्यान रखा गया है। इसलिए पड़ोसियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद यह भी देखा जाएगा कि कहीं किसी दुर्भावना के तहत तो आपत्ति नहीं दर्ज कराई जा रही है। ऐसे में मिलने वाली सभी आपत्तियों की निगम प्रशासन की ओर से जांच कराई जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आसपास के वाशिंदे जिन परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, वे सही हैं या फिर कोई और मंशा है। गलत आपत्ति करने पर एक्शन लिया जाएगा।

वार्ड-19 से ज्यादा आवेदन
वार्ड-19 से सबसे अधिक लॉज के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जमा हुए हैं। कुल 8 लॉज खोले जाने हैं। इस वार्ड में पहले से ही सबसे अधिक लॉज हैं। इनमें जेल रोड, पुरुलिया रोड, पीएन बोस कंपाउंड, साउथ समाज स्ट्रीट थड़पखना, लालपुर, ईस्ट जेल रोड आदि इलाके शामिल हैं। वहीं वार्ड 21 में तीन, वार्ड 18 में दो लॉज के रजिस्ट्रेशन के लिए आपत्ति मांगी गई है। इसके अलावा वार्ड 10,14, 15, 20, 23, 31, 36,38,45, 47 से भी आवेदन आए हैं। शहर के काली स्थान रोड लोअर बाजार, चर्च रोड, गोपालगंज प्यादा टोली, विराज नगर, क्लब रोड, रातू रोड में कई लॉज चल रहे हैं।

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