कोल इंडिया के क्षेत्रों में सीबीएम की खोज और दोहन की मंजूरी
नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड
(सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले
क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन की खोज और दोहन की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 11 अप्रैल को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की
समिति ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल क्षेत्र की संशोधित अधिसूचना
को जारी करने की स्वीकृति दे दी है।
इस संशोधन के कारण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 (पीएनजी नियम, 1959) के अंतर्गत
कोल इंडिेया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला क्षेत्रों से
कोल बेड मिथेन (सीबीएम) की निकासी के लिए लाइसेंस, पट्टा की मंजूरी के लिए
आवेदन नहीं करने के मामले में राहत दी जाती है।
सीबीएम की खोज में तेजी
समिति के अनुसार यह निर्णय ‘व्यावसायिक सुगमता’ के सरकार की पहलों के अनुरूप है। इससे सीबीएम की खोज और दोहन के काम में
तेजी आएगी। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। प्राकृतिक
गैस की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में कमी आएगी। ब्लॉक के आसपास सीबीएम गैस
भंडारों की खोज और दोहन के लिए आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इससे सीबीएम संचालनों
तथा उद्योगों में रोजगार सृजन होगा। कोल इंडिया की ओर से यह काम सीएमपीडीआई करता है।
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