Thursday, 17 May 2018

स्‍कूल का पैसा दूसरे खाते में भेजने पर रोक


रांची। झारखंड शिक्षा परियोजना ने मर्ज किए गए स्‍कूल का पैसा दूसरे खाते में भेजने पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में रांची जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा है। है। उन्‍होंने लिखा है कि विलय किए गए विद्यालय के नाम से चल रहे सभी बैंक खाता को अद्यतन कराते हुए उसका विवरण लिया जाए। खाते में उपलब्‍ध शेष राशि में से सर्व शिक्षा अभियान सहित अन्‍य मद की राशि विवरण जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्‍ध कराएं। उन्‍होंने निर्देश दिया कि किसी स्‍कूल के खाते में पड़ी राशि को जारी करने वाले कार्यालय में वापस करना सुनिश्चित करेंगे। अपने स्‍तर से किसी भी राशि का स्‍थानांतरण नहीं करेंगे।

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