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उपायुक्त ने विस्थापितों के गृह निर्माण के लिए अपर सचिव से अनुदान की अनुशंसा की


देवघर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा पुनासी जलाशय योजना अन्तर्गत पुनर्वास नीति 2003 के पूर्व विस्थापितों को गृह निर्माण अनुदान, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण मद का भुगतान करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अनुरोध कर अनुशंसा की गयी है कि जिलास्तरीय समन्वय समिति में हुए विमर्श के अनुसार पुनासी जलाशय योजना अन्तर्गत 606 विस्थापितों में से 112 नियोजित विस्थापितों को छोड़कर शेष विस्थापितों को गृह निर्माण अनुदान, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण मद का भुगतान किया जाय, ताकि पुनर्वास समस्या का सर्वमान्य हल निकल सकें एवं योजना के ससमय क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो सकें। 

ज्ञातव्य है कि पुनासी जलाशय योजना में वर्ष 2003 की नीति लागू होने के पूर्व 606 विस्थापित हुए थें, जिनमें से 112 विस्थापितों को नौकरी दी गयी थी एवं 456 विस्थापितों को पूर्णतः पुनर्वासित किया गया था। ऐसे में शेष बचे विस्थापितों द्वारा सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण सम्प्रति प्रभावी पुनर्वास नीति 2012 जो कि वर्ष 2022 तक के लिए विस्तारित है के अन्तर्गत गृह निर्माण अनुदान, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण मद के लाभ के साथ-साथ विस्थापन के लिए देय मुआवजा लाभ में एकरूपता रखने की माँग की जा रही है। यद्यपि यह माँग उनके विस्थापन के समय प्रभावी पुनर्वास नीति के नियमाधीन नहीं है, परन्तु यदि उनकी इस माँग को स्वीकार किया जाता है तो लगभग 2223.00 लाख रूपये का राजकोषीय व्यय करना पड़ेगा परन्तु विस्थापन व पुनर्वास की एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा एवं योजना को ससमय पूर्ण करने में मदद मिलेगी।


    

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