मंत्री ने बस भाड़े में बढ़ोत्तरी को अवैध बताया
रांची। परिवहन मंत्री
ने बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा बस भाड़े में की गई बढ़ोत्तरी को गंभीरता से लिया है।
इसे उन्होंने अवैध करार दिया है। मंत्री के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल ने विज्ञप्ति
जारी कर कहा है कि राज्य में अंदर बस भाड़ा निर्धारित करने की शक्ति राज्य सरकार
की है। बगैर राज्य सरकार की सहमति के एसोसिएशन द्वारा बसों के किराए में बढ़ोत्तरी
करना गलत और अवैध है।
उन्होंने कहा कि मंत्री ने भाड़े में बढ़ोत्तरी को गंभीरता
से लिया है। उनका कहना है कि अचानक बस भाड़े में 20 से 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी से अनावश्यक
आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की
है कि बढ़ाया गया भाड़ा वे नहीं दें। जबरन बढ़ा किराया वसूले जाने पर इसकी सूचना टिकट/रसीद
के साथ परिवहन विभाग या मंत्री को दे। ऐसे बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए
उनका परमिट रद्द किया जाएगा।


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