फैसला आने तक आधार लिंक जरूरी नहीं : SC
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पासपोर्ट, मोबाइल सिम, बैंक
अकाउंट से लिंक कराने में राहत दे दी है। कोर्ट का आधार पर पूरा फैसला आने
तक सरकार किसी तरह की कोई डेडलाइन जारी नहीं देगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा
की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सरकार आधार
लिंकिंग के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि
सब्सिडी के लिए आधार जरूरी रहेगा। बता दें कि इससे पहले आधार से मोबाइल को
लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 रखी गई थी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आधार डेडलाइन बढ़ाने को लेकर हलफनामा दिया था कि वो फिलहाल 31 मार्च की तारीख को आगे बढ़ा सकती है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आधार डेडलाइन बढ़ाने को लेकर हलफनामा दिया था कि वो फिलहाल 31 मार्च की तारीख को आगे बढ़ा सकती है।
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