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सलाहकार रखने के नए नियम बनाएं कोल इंडिया ने


  • रिटायर्ड अधिकारियों की हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले
रांची। कोल इंडिया ने सलाहकार रखने के नए नियम बनाए हैं। पहले से बने नियम में संशोधन किया गया है। इसकी मंजूरी कोल इंडिया बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अफसरों के कुल पदों का 0.5 फीसदी सलाहकार रखे जा सकते हैं। इन पदों में 50 फीसदी सहायक कंपनियां अपने स्‍तर और शेष कोल इंडिया के स्‍तर पर भरा जा सकेगा। सलाहकारों का चयन पैनल करेगा। विशेष परिस्थिति न हो तो नोमिनेशन के आधार पर उन्‍हें नहीं रखा जाएगा। बोर्ड स्‍तर के निदेशक और उसके समकक्ष अफसरों  को रखे जाने वाले पद को वरीय सलाहकारकहा जाएगा। इससे नीचे के अफसरों को सलाहकारकहा जाएगा। उनका चयन फूल टाईम और पार्ट टाईम के लिए होगा। वर्ष 2017 का पे रिवीजन होने के बाद मानदेय में बढ़ोत्‍तरी भी की जाएगी।

पार्ट टाईम वाले सलाहकारों को कुल मानदेय का 60 प्रतिशत दिया जाएगा। अफसरों को विशेष कार्य के लिए कुछ समय के लिए सलाहकार रखा जा सकता है। हालांकि यह अधिकतम छह माह के लिए होगा। सलाहकारों को नियम के अनुसार यात्रा भत्‍ता और आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। उसी आधार पर आवास भत्‍ता का भुगतान होगा। मोबाईल बिल के रूप में अधिकतम 750 रुपये हर महीने दिया जाएगा। हर छह माह पर 15 दिनों का पेड लीव मिलेगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर सलाहकारों को योगदान देना होगा। कोल इंडिया और सहायक कंपनियों के सीएमडी की मंजूरी से सलहाकारों को रखे जाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा भी कई अन्‍य बिंदुओं का उल्‍लेख किया गया है।
फूल टाईम सलहाकार का ये होगा मानदेय
पद                प्रति माह रुपये
चेयरमैन-निदेशक    1,00,000
ई-9               80,000
ई-8               70,000
ई-7               60,000
ई-6               50,000
ई-5               40,000
ई-4               35,000
ई-3               30,000
ई-2               25,000

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