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24 घंटे के अंदर राजनीतिक बैनर-पोस्टर नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई: DC

रांची। नगर निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल शहर से 24 घंटे के अंदर पार्टी से जुड़े होर्डिंग, पोस्टर व बैनर को हटा लें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। होर्डिंग, पोस्टर बैनर को हटाने का खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। ये बातें डीसी महिमापत रे ने सोमवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मॉनिटरिंग टीम एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी, जिसके तहत कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश को नजरअंदाज करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसके अलावा उन्हें चुनाव को लेकर प्रशासन की आेर से की गई तैयारियों की भी जानकारी दी। 

सोशल मीडिया व नुक्कड़ नाटक की मदद से मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक
डीसी ने कहा कि नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करें। इसके लिए सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक और मीडिया की मदद ली जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग घरों से निकल अपने मतदान का इस्तेमाल करें। वहीं, एलईडी वैन के माध्यम से भी जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

मॉडल बूथ की हो सकती है व्यवस्था
निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के बाद चुनाव में मॉडल बूथ की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मतदान के दिन मतदाता मॉडल बूथ की व्यवस्था से प्रभावित हो। इसके अलावा सभी 798 मतदान केंद्र और सहायक मतदान केंद्र 10 में पानी की व्यवस्था मतदाताओं के लिए की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग वोटरों के लिए भी रैंप बनाया जाएगा। अगर कोई दिव्यांग ऐसी स्थिति में नहीं है तो उसको सहारा देने के लिए एक व्यक्ति बूथ के अंदर जा सकेगा।

संवेदनशील-अतिसंवेदनशील बूथों को चिह्नित किया जा रहा
एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि बूथों की संवेदनशीलता के आधार पर फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जल्द ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों को चिह्नित कर लिया जाएगा। चुनाव के दौरान हर स्तर पर विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसका ख्याल रखा जाएगा। प्रयाप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

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