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सीसीएल कर्मियों को अब ग्रेच्‍युटी मिलेगा 20 लाख


  • महाप्रबंधक (पी एंड आईआर) ने आदेश जारी किया
रांची। सीसीएल ने कर्मियों को 20 लाख रुपये ग्रेच्‍युटी भुगतान करने संबंधी आदेश जारी कर दिया। कंपनी के महाप्रबंधक (पी एंड आईआर) उदय प्रकाश ने 25 अप्रैल को इसे निर्गत किया है। इसकी सूचना सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक, सीडब्‍ल्‍यूएस बरकाकाना, एमआरएस रामगढ़, जीएम एनइइ, सीएमएस गांधीनगर और नई सराय अस्‍पताल को दी है। आदेश के साथ भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अवर सचिव समसुल हक के 11 अप्रैल को जारी कार्यालय ओदश भी संलग्‍न किया है। इसके आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों के ग्रेच्‍युटी भुगतान की सीमा में वृद्धि संबंधी अधिनियम 29 मार्च 2018 से लागू किया गया है। इस अनिनियम के अंतर्गत किसी कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली ग्रेच्‍युटी की राशि 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। उन्‍होंने केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से इसपर आवश्‍यक कार्रवाई करने को कहा है।

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