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तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लेना होगा लाइसेंस

 रांची। अब रांची में तम्बाकू उत्पाद के निर्माता, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए  नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। नगर आयुक्त ने आदेश जारी किया कि तम्बाकू उत्पादों के अलावा अब  बिस्कुट, चॉकलेट, चिप्स या कोई खाने वाले अन्य पदार्थ बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते है।

रांची के नगर आयुक्त श्री शांतनु अग्रहरि ने आज एक आदेश जारी करते हुए निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 के तहत लगाया गया है। श्री शांतनु ने बताया कि इस आदेश के उलंघनकर्ताओं को COTPA, JJ Act सहित विभिन्न धाराओं में दंडित किया जाएगा।

वहाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा 50.1% से घट कर 38.9% हो गई है।

तम्बाकू नियंत्रण में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने वाली संस्था सोसियो इकॉनोमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि यह आदेश बच्चों और अवयस्कों को तम्बाकू उत्पाद से दूर रखने में बहुत ही कारगर साबित होगा। श्री मिश्रा ने बताया कि बच्चे व युवा तम्बाकू उद्योग का सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है जिन्हें लुभाने के लिए कंपनी तरह तरह के हथकंडे अख्तियार करती है

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