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बिना पुर्जा के ये दवा देने पर होगी कार्रवाई

फाईल फोटो

रांची। दवा दुकानदारों के लिए यह निर्देश। बिना चिकित्‍सकीय पुर्जा के ये दवा नहीं दें। इसका पालन सख्‍ती से करें। इसकी अनदेखी करने पर उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई होगी। राज्‍य के 350 से अधिक दुकानों को इस संबंध में चेतावनी दी गई है। राज्‍य के निदेशक (औषधि) ऋतु सहाय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्‍ट्रीयोड (steroid) युक्‍त दवा को शिड्यूल-एच में सूचीबद्ध किया है। इसे चिकित्‍सकीय पुर्जा पर ही बेचना अनिवार्य किया गया है।

प्रधान स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने राज्‍य के सभी औषधि निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी खुदरा दवा दुकानों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इस क्रम में उन्‍हें स्‍ट्रीयोड और एंनीबायोटिक्‍स युक्‍त ओथेल्मिक प्रीपरेशन दवा की बिक्री का खास ख्‍याल रखना है। देखाना है कि बिना चिकित्‍सकीय पुर्जा के इन दवाओं की बिक्री ओवर द काउंटर तो नहीं की जा रही है।

निदेशक के मुताबिक अप्रैल 2018 में औषधि निरीक्षक द्वारा राज्‍यके करीब 350 खुदरा दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया। उन्‍हें चेतावनी दी गई कि स्‍ट्रीयोड और एंनीबायोटिक्‍स के प्रयोग हुए दवा की बिक्री बिना पुर्जा के नहीं करें। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।

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