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दिव्यांगजनों से भेदभाव कानूनन अवैध

  • साफी का प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन
रांची। भविष्य किरण के तत्वावधान में ‘परिवार’ के सहयोग से चल रहा दिव्यांगजनों के स्व पैरवी और उनके अभिभावको का मेंटर्स प्रशिक्षण का समापन 11 मई को हुआ। एचईसी के साईट 5 स्थित अशोका वाटिका डे केयर सेंटर में प्रमाण पत्र बांटा गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त सतीष चंद्र ने कहा कि दिव्यांग भी अन्य व्यक्तियों की तरह पहले एक ‘इंसान’ हैंं। उनके भी अन्य व्यक्तियों की तरह अधिकार हैं। दिव्यांग महिला हो या विशेेेेष वर्ग/समुदाय के दिव्यांगजन, वे उस वर्ग विशेष को मिलने वाली सारी सुविधाओं और अधिकारों के अधिकारी हैं। दिव्यांगता के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव कानूनन अवैध है। दिव्यांगजनों से भेदभाव की शिकायत राज्य निःशक्तता आयुक्त से की जा सकती है।
विशिष्ठ अतिथि पुनर्वास विशेषज्ञ राहुल मेहता ने कहा कि दिव्यांगजनों को उचित अवसर प्रदान कर, उनकी बात सुन, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर, उनके अधिकारों का संरक्षण से उनका विकास संभव है।
कुरुक्षेत्र हरियाणा के पुनर्वास विशेषज्ञ रमेश पांडे ने कहा कि पुनर्वास के क्षेत्र में झारखंड अनेक मामलों में देश में अग्रणी है। झारखंड राज्य विकलांग जन नीति का दक्षिण के राज्य भी अनुसरण कर रहें हैं।
माला झा और संजीव कुमार द्वारा प्रशिक्षित नीरा रानी, वीणा गुरुंग, फरहाना प्रवीण एवं आशा कुमारी को मेंटर्स प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर आर्यन, आरुषी, मृणाल, रेयांस, उत्कर्ष, नताशा, अक्षित, प्रतिभा, रिद्धि, अहान को साफी का प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में 35 अभिभावक उपस्थित थे। संजीव कुमार और धन्यवाद ज्ञापन केयर सेंटर की संचालिका नीरा रानी ने किया।

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