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ऑन लाईन शिकायत दर्ज करने विकसित होगा मोबाईल एप

  • तंबाकू बेचने के लिए नगर निगम और नगर पालिकाओं में लाईसेंस होगा अनिवार्य
रांची। राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। मुख्य सचिव ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थों के बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए धावा दल द्वारा सघन छापेमारी करने का आदेश दिया गया। रांची नगर निगम द्वारा तंबाकू बेचने वालों के लिए अलग से लाईसेंस जारी किये जाने को एतिहासिक कदम बताया। इसका कडाई से पालन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया। इसी तर्ज पर राज्य के नगर निगम और नगर पालिकाओं में लाईसेस को अनिवार्य करने का निर्देश दिया। कोटपा 2003 के उल्लंघन को ऑन लाईन दर्ज किए जाने के लिए मोबाईल एप विकसित किये जाने का आदेश दिया। राज्य में चबाने वाले तंबाकू और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग को आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया। राज्य में तसकरी के माध्यम से अवैध सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए सभी आयुक्तों को इस पर अविलंब कदम उठाये जाने का निदेश दिया। बीड़ी मजदूरों के वैकल्पिक व्यवसाय के लिए श्रम विभाग को कौशल विकाश प्रशिक्षण करने को कहा गया। इस अवसर मुख्य सचिव ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कार्यक्रम की मार्गदशिका का विमोचन भी किया।

स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने कहा कि झारखंड में 38.9 प्रतिशत व्यस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। राज्य में तम्बाकू के सेवन का प्रतिषत का दर राष्ट्रीय दर से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। यह चिंता का विषय है। राज्य के 1 लाख से भी अधिक स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया है। कोटपा 2003 के तहत अब तक 2 लाख से भी अधिक का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया कि बसों में पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करें। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अेतर्गत अर्थदेड और जेल का प्रावधान है। 

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