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राज्‍य कर्मचारियों को मिलेगी प्रोन्‍नति, कार्मिक ने आदेश जारी किया



  • एससी-एसटी को प्रोन्‍नति में फिलहाल नहीं मिलेगा आरक्षण
रांची। राज्‍य कर्मचारियों को प्रोन्‍नति देने का रास्‍ता साफ हो गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रोन्‍नति से भरे जाने वाले 36 प्रतिशत पदों को तत्‍काल सुरक्षित रखा जाएगा। उन्‍हें फिलहाल प्रोन्‍नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। शेष 64 फीसदी पदों पर संवर्गीय वरीयता के अनुसार प्रोन्‍नति दी जाएगी। यह प्रोन्‍नति भी पूर्णत: औपबंधिक होगी। हाईकोर्ट से पारित होने वाले अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। इस संबंध में उप कार्मिक सचिव अखौरी शशांक सिन्‍हा ने 22 मई को सभी अपर मुख्‍य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, विभागाध्‍यक्षों को पत्र लिखा है।


उप सचिव ने लिखा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2017 को पारित आदेश में प्रोन्‍नति में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्मिक विभाग ने अंतिम निर्णय आने तक प्रोन्‍नति लंबित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट से अभी तक अंतिम आदेश नहीं आया है। प्रोन्‍नति से भरे जाने वाले पद खाली रहने से काम प्रभावित हो रहे हें। पद खाली रहने के बाद भी विभिन्‍न सेवा संवर्ग के कर्मी प्रोन्‍नति से वंचित हैं। विभागीय स्‍तर पर समीक्षा के बाद प्रोन्‍नति देने का निर्णय हुआ। इस क्रम में कोर्ट के आदेश के आलोक में एसटी और एसटी को प्रोन्‍नति में आरक्षण देने के प्रावधान को अगले आदेश तक स्‍थगित कर दिया गया है।

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