कोल इंडिया ने ग्रेच्युटी का निकाला ये आदेश
रांची। कोल इंडिया ने संशोधित ग्रेच्युटी भुगतना का आदेश जारी किया है। कंपनी के जीएम (कार्मिक/नीति) पीवीकेआरएम राव ने इसकी जानकारी 31 मई को सभी सहायक कंपनियों के सीएमडी और निदेशकों को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 29 मार्च 2018 से प्रभावी होगा।
बताया जाता है कि कोल इंडिया की अनुषंगी कम्पनियांं पहले इसे लागू नहीं कर रही थी। पहले वाले आदेश में 20 लाख और लागू की तिथि नहीं लिखा था। इसलिए यह आदेश निकालना पड़ा।
बताया जाता है कि कोल इंडिया की अनुषंगी कम्पनियांं पहले इसे लागू नहीं कर रही थी। पहले वाले आदेश में 20 लाख और लागू की तिथि नहीं लिखा था। इसलिए यह आदेश निकालना पड़ा।
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