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नौकरीपेशा अब ये जानकारी भी दें इनकम टैक्‍स को


रांची। नौकरीपेशा लोगों को अब इनकम टैक्‍स विभाग को कुछ और भी जानकारी देनी होगी। यह व्‍यवस्‍था इसी साल से लागू की गई है। इसकी उल्‍लेख रिटर्न फाईल लिए जाने वाले प्रारूप में अंकित है। चालू वर्ष 2018-19 के रिटर्न फाईल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। रिटर्न फाईल करने के लिए इनकम टैक्‍स विभाग ने आईटीआर-1 उपलब्‍ध करा दिया है। यह इनकम टैक्‍स की साईट पर 14 अप्रैल से ही उपलब्‍ध है।

ये जानकारी देनी होगी
पहले नौकरीपेशा वालों को पूरी सैलरी और टैक्‍स के दायरे में आने वाली राशि की जानकारी देनी होती थी। अब उन्‍हें सैलरी की अलग से जानकारी देनी है। इसके अलावा टैक्‍स के दायरे में आने वाले भत्‍ते, परक्‍यूजिट कितना है, टैक्‍स के दायरे में आने वाली राशि की अलग से जानकारी देनी होगी।

देर करने पर जुर्माना
तय समय के बाद रिटर्न फाईल नहीं करने वालों को जुर्माना देना होगा। ऐसे में कर्मी देर नहीं करें। रिटर्न समय रहते जमा करने। पांच लाख तक सालाना आमदनी वालों को एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। पांच लाख रुपये से अधिक सालाना आमदनी वालों को पांच हजार रुपये देना होगा।

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