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चारा घोटाले के चौथे केस में भी लालू दोषी


रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले चौथे मामले में भी दोषी करार दिया गया है। दुमका  कोषागार से जुड़े में सोमवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा का ऐलान दो दिन बाद से चरणबद्ध रूप से होगा। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जानकारी कि इससे पहले भी तीन मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। वह होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। तबियत खराब होने के कारण उन्‍हें ईलाज के लिए रिम्‍स में भर्ती कराया गया है।

लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। सीबीआई के वकील ने बताया कि दुमका केस में 12 लोगों को रिहा किया गया हैकोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की सजा पर ऐलान 22 मार्च को हो सकता है।

दोषी : अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास को दोषी पाया गया है।
बरी : पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के अलावा एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, आरके राणा को बरी कर दिया गया है।

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