रेप पर फांसी के अध्यादेश को राष्ट्रपति की 24 घंटे में मिली मंजूरी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने POCSO एक्ट में संशोधन और भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी। शनिवार को ही प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये दोनों अध्यादेश लाए गए थे। इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति ने भी बिना देर किए इन पर मुहर लगा दी।
राष्ट्रपति ने दोनों अध्यादेश को दी मंजूरी
राष्ट्रपति से दोनों अध्यादेशों को मंजूरी मिलते ही अब ये कानून बना गया है। अब 12 साल तक के मासूमों से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। कैबिनेट ने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी POCSO एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था।
राष्ट्रपति ने दोनों अध्यादेश को दी मंजूरी
राष्ट्रपति से दोनों अध्यादेशों को मंजूरी मिलते ही अब ये कानून बना गया है। अब 12 साल तक के मासूमों से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। कैबिनेट ने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी POCSO एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था।
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