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ST/SC एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार: CM

  • झारखंड एससी/एसटी बहुल्य राज्य है, यहां प्राय: नहीं होता कानून का दुरूपयोग
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर ने झारखंड मंत्रालय में बैठक दौरान गुरूवार को गृह विभाग को निर्देश दिया कि एससी/एसटी(अत्याचारों की रोकथाम) एक्ट में आये बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करें। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमनल वाद 416/2018 डॉ सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं अन्य में 20 मार्च 2018 को पारित न्याय निर्णन की कंडिका 83 में एससी/एसटी(अत्याचारों की रोकथाम) एक्ट पर कई दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं।

इसके संर्दभ में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति बाहुल्य प्रदेश है तथा प्रदेश में एससी/एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) एक्ट प्रावधानों के अंर्तगत वादों में झूठा निहितार्थ के दृष्टांत प्राय: नहीं मिलते हैं। इसको ध्यान में रखते हुये मुख्यमंत्री ने गृह विभाग  के साथ बैठक की एवं निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे।

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