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विधायक भोला यादव के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक भोला यादव के खिलाफ बुधवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। चारा घोटाला के दुमका केस में लालू को सजा मिलने पर मीडिया को दिए गए बयान के बाद विधायक भोला यादव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने का मामला दर्ज किया गया था। भोला यादव को बुधवार (19 अप्रैल) को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। पर वो नहीं पहुंचे।

क्या कहा था भोला यादव ने
दरअसल, विधायक भोला यादव ने 24 मार्च को मीडिया में कहा था कि लालू प्रसाद को दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दुर्भावना से ग्रसित फैसला है। इसी बयान के आधार पर कोर्ट ने भोला यादव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने की प्रक्रिया शुरू करके मामले को हाईकोर्ट रेफर कर दिया जाए।

लालू को इन 4 केस में मिल चुकी है सजा
चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस:30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था।
 
देवघर ट्रेजरी केस: 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
 
चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस:24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना।
 
दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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