अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
रांची।
झारखंड में शादी करने वाले लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया
गया है। मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में देरी की गई तो शादी के डेट से हर दिन
के हिसाब से ₹5 जुर्माना देना होगा। अधिकतम ₹500 तक लोगों को जुर्माना
भरना पड़ेगा लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी शादी करता है तो उसे हर हाल में
मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नहीं कराने पर उस पर अलग से दंड वसूला जाएगा
क्योंकि राज्य सरकार ने विवाह अनिवार्य निबंधन विधेयक को अधिसूचित कर दिया
है। यह विधेयक राज्य भर में लागू हो गया है।
विभागीय कार्रवाई चलेगी
सरकारी कर्मचारी द्वारा शादी का निबंधन नहीं कराए जाने पर विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी। विवाह निबंधन के लिए गलत सूचना देने वालों वालों पर भी दंड लगाया जाएगा जो कि अधिकतम ₹5000 तक होगा। शादी करने के बाद लोग सही जानकारी नहीं देते थे। कई समुदाय में बहु विवाह की प्रथा भी थी। इस वजह से उसे समाप्त करने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है।
विभागीय कार्रवाई चलेगी
सरकारी कर्मचारी द्वारा शादी का निबंधन नहीं कराए जाने पर विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी। विवाह निबंधन के लिए गलत सूचना देने वालों वालों पर भी दंड लगाया जाएगा जो कि अधिकतम ₹5000 तक होगा। शादी करने के बाद लोग सही जानकारी नहीं देते थे। कई समुदाय में बहु विवाह की प्रथा भी थी। इस वजह से उसे समाप्त करने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया है।

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