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लेखा पदाधिकारी तक बनेंगे निम्‍मवर्गीय लेखा लिपिक


  • राजस्‍व कर्मचारी अब कहलाएंगे राजस्‍व उपनिरीक्षक
  • झाप्रसे अधिकारी निर्मल टोप्‍पो किए गए बर्खास्‍त
  • झारखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय, कई अन्‍य प्रस्‍ताव पारित
रांची। निम्नवर्गीय लिपिक लेखा प्रोन्‍नति पाकर लेखा पदाधिकारी तक बनेंगे। राज्‍य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में 18 अप्रैल को झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली 2018 प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे मंजूरी मिल गई। इस नियमावली के तहत निम्नवर्गीय लिपिक लेखा की सीधी भर्ती शत-प्रतिशत पदों के लिए की जाएगी। प्रथम प्रोन्नति उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा), द्वितीय प्रोन्नति लेखापाल और तृतीय प्रोन्नति लेखा पदाधिकारी के पद शत प्रतिशत मान्य होगी।
कैबिनेट ने झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दे दी। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर राजस्व उपनिरीक्षक हो जाएगा। इस सेवा के तहत राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक, सहायक निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय, उप निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय पद सृजित किए गए हैं इन पदों में राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक की सीधी नियुक्ति होगी। शेष पद प्रोन्नति के हैं।

इन शिक्षाक‍र्मियों को नियमित वेतनमान मिलेगा
झारखंड में स्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान की मंजूरी दी गई है। इसका लाभ विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा 4 फरवरी 1989 तक नियुक्त और अभी कार्यरत वैध शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को मिलेगा। इनकी सेवा 1 जनवरी 1989 या इसके बाद की नियुक्ति की तिथि से मान्यता दी गई है।

झाप्रसे अधिकारी निर्मल बर्खास्‍त
झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी निर्मल कुमार टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उनपर कई तरह के आरोप प्रमाणित हुए हैं। प्रमाणित आरोपों के कारण दंडस्वरूप सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भी इस बैंड पर सहमति प्रदान की गई।

मेडिकल कॉलेज के संकल्‍प में संशोधन
राज्य के मेडिकल कॉलेजों पीजी और यूजी कोर्स में शत-प्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने,  नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में कॉलेज छोड़ने पर आर्थिक दंड देने संबंधी पीजी डिग्री डिप्लोमा एवं यूजी कोर्स में नामांकन के लिए पूर्व में जारी किए गए विभागीय संकल्प के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

ये प्रस्‍ताव भी मंजूर
रांची में स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र के भवन के संचालन के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था CCRYN के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।
झारखंड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई
सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर अंचल के कुल 8.5 एक एकड़ सरकारी भूमि को 1,30,80,534 रुपए की अदायगी पर रूंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

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