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चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू को सजा


रांची। चारा घोटाले के चौथे मामले में भी राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्‍हें सात-सात साल यानी  कुल 14 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, उन्‍हें 30-30 लाख यानी  कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। झारखंड के दुमका कोषागार से तीन करोड़ रुपये से अधिक अवैध तरीके से निकालने के मामले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्‍हें दोषी माना है। जानकारी हो कि 19 मार्च को कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी से फर्जी बिल पैसा निकालने के मामले में 31 लोग आरोपी बनाये गये थे। इसमें से पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन्‍नाथ मिश्र सहित 12 को बरी कर दिया गया था। लालू प्रसाद समेत 19 को दोषी करार दिया गया था। श्री यादव को शनिवार को सजा सुनाई गई। बीमारी की ईलाज के लिए लालू प्रसाद को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। 

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