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झारखंड के भीतर ई वे बिल 20 अप्रैल से अनिवार्य


रांची। झारखंड के भीतर ई वे बिल 20 अप्रैल से लागू की जा रही है। इसके बिना माल लेकर चलने और पकड़े जाने पर संबंधितों पर दंडात्‍मक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्‍यकर विभाग के मुताबिक नई व्‍यवस्‍था के तहत व्‍यापारी/परिवहनकर्ता को 50 हजार रुपये से अधिक मूल्‍य से अधिक के माल राज्‍य के भीतर भी परिवहन करने पर ई वे बिल साथ रखना अनिवार्य होगा। बिल के साथ नहीं रहने और पकड़े जाने पर दंडात्‍मक कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि एक अप्रैल से देश भर में ई वे बिल व्‍यवस्‍था लागू की गई थी। यह अब तक एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में मामल ढोने पर लागू की गई थी।

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