अवैध बालू उठा रहे गाड़ियों को पकड़ा
- दिख रहा खबर का असर
अन्य गाड़ियों को रोड में पकड़ा गया। कागजात नहीं होने के कारण एमवी एक्ट 1988 की धारा 29, 66, 92, और जेएमवीटी एक्ट 2001 की धारा 56, 192, 177 के तहत फाईन किया गया।
इस अभियान में सिविल एसडीओ सह डीटीओ राज महेश्वरम, एसडीपीओ अरविन्द कुमार वर्मा, सहायक खनन पदाधिकारी निरंजन प्रसाद, थाना प्रभारी रामशीष पासवान शामिल थे। जानकारी हो कि अवैैध खनन से संबंधित खबर आपके अपने न्यूज वेब पोर्टल मेें प्रकाशित होनेे के बाद प्रशासन रेस हो गया है।
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