सरकारी कर्मचारियों को भत्ता देने का आदेश जारी
रांची। सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन
आयोग की अनुशंसा के आलोक में भत्ता देने संबंधी संकल्प वित्त विभाग ने 27 मार्च
को जारी कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद इसे जारी किया गया है।
राज्य कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा लागू विभिन्न भत्तों के दरों को पुनरीक्षित
करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता
एक हजार रुपये मिलेगा। परिवार नियोजन भत्ता समाप्त कर दिया गया है।
पांच लाख से 50
लाख की आबादी वाले शहर को बेसिक का 16 प्रतिशत मकान भत्ता मिलेगा। यह 3,600 रुपये से कम नहीं होगा। इसी तरह पांच लाख से कम आबादी वाले शहर को आठ प्रतिशत
की दर से मकान भत्ता मिलेगा। हालांकि यह 1,800 रुपये से कम नहीं
होगा। सरकारी गाड़ी का उपयोग करने वालों को परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। कर्मचारियों
के लगातार 30 दिन छुट्टी में रहने पर भी परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। निलंबित रहने
के दौरान भी परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा।
संकल्प मुताबिक कर्मचारियों को उनकी ग्रेड
के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलेगा। अपनी एसी कार या एसी टैक्सी से की गई यात्रा के
लिए 24 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा। इसी तरह ऑटो रिक्शा या
अपने स्कूटर आदि से यात्रा करने पर 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यह देय होगा।
इसके अलावा भी कई तरह के भत्तों को दिए जाने का प्रावधान है। संकल्प में इसका उल्लेख
किया गया है।

No comments