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सूबे के 338 उर्वरक विक्रेताओं का लाईसेंस होगा निलंबित


  • खाद कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश
  • जामताड़ा, साहेबगंज, रामगढ़ के डीएओ से पूछा स्‍पष्‍टीकरण
रांची। कृषि निदेशक रमेश घोपल ने 338 ई पीओएस मशीन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने वाले उर्वरक विक्रेताओं का लाईसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया। उनसे मशीन वापस लेते हुए अन्‍य को उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया। निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को बीज और उर्वरक प्रतिष्‍ठानों का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शत प्रतिशत गुणवत्‍तायुक्‍त बीज की उपलब्‍धता किसानों के बीच सुनिश्चित करने को कहा। उर्वरक के वितरण पर नजर रखने को कहा, ताकि इसकी कमी नहीं हो। किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर विधि सम्‍मत कार्रवाई करते हुए सूचना उपलब्‍ध कराने को कहा। उन्‍होंने मंगलवार को रांची के समेति सभागार में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि सहित अन्‍य पदाधिकारी मौजूद थे।

समीक्षा के क्रम में जामताड़ा, साहेबगंज, रामगढ़ के जिला कृषि पदाधिकारी से स्‍पष्‍टीकरण पूछने का निर्देश दिया। वहां खाद वितरण में थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं से पंचायत और ग्राम की टैगिंग नहीं करने का मामला पकड़ में आया है। कृषि सचिव ने पिछली बैठक में इस बाबत निर्देश दिया था। समीक्षा के क्रम में निदेशक ने पाया कि केंद्र सरकार से झारखंड को मिले आवंटन के अनुरूप इफको, एनएलएफ, केएफएल, पीपीएल, आईपीएल, टीसीएल, ग्रासिम ने विभिन्‍न उर्वरकों का उठाव अप्रैल और मई महीने में नहीं किया है। इस संबंध में निदेशक ने संबंधित कंपनियों को कारण बताओ नोटिस करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने कहा कि लक्ष्‍य के अनुरूप उर्वरकों का उठाव नहीं करने पर कंपनियों पर जवाबदेही निर्धारित करते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हर हाल में उर्वरकों का शत प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करें।

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