राज्य कर्मचारियों को मिलेगी प्रोन्नति, कार्मिक ने आदेश जारी किया
- एससी-एसटी को प्रोन्नति में फिलहाल नहीं मिलेगा आरक्षण
उप सचिव ने लिखा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 27 फरवरी
2017 को पारित आदेश में प्रोन्नति में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के आलोक
में कार्मिक विभाग ने अंतिम निर्णय आने तक प्रोन्नति लंबित रखने का आदेश दिया था।
कोर्ट से अभी तक अंतिम आदेश नहीं आया है। प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद खाली रहने
से काम प्रभावित हो रहे हें। पद खाली रहने के बाद भी विभिन्न सेवा संवर्ग के कर्मी
प्रोन्नति से वंचित हैं। विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद प्रोन्नति देने का निर्णय
हुआ। इस क्रम में कोर्ट के आदेश के आलोक में एसटी और एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण
देने के प्रावधान को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
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