राज्य विद्युत नियामक ने नया बिजली टैरिफ किया जारी, 1 मई से नई दरें लागू
रांची। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को एक माह बढ़ी हुई दर पर बिजली
बिल का भुगतान करना पड़ेगा। मई की जगह अब जून के बिजली बिल से सरकारी
सब्सिडी का लाभ मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के उस आग्रह को ठुकरा
दिया है, जिसमें बिजली सब्सिडी के फैसले को अमल में लाने के लिए निर्देश
मांगा था।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उपचुनाव की प्रकिया खत्म हो जाने के बाद ही राज्य सरकार इस निर्णय को लागू कर सकेगी। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार 31 मई के बाद बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सकती है। आयोग के इस निर्देश के बाद उपभोक्ताओं को मई माह के बिजली बिल का भुगतान बगैर सब्सिडी का करना होगा।से
बिजली टैरिफ जारी कर 1 मई से नई दरें लागू
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 27 अप्रैल को नया बिजली टैरिफ जारी कर 1 मई से नई दरें लागू की है। नई टैरिफ के आधार पर 200 यूनिट तक प्रति माह बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता को 690 रुपए की जगह इस माह 1215 रुपए का बिल जमा करना होगा। अब अगले माह के बिल पर ही सरकारी सब्सि़डी का लाभ मिल सकेगा। नए टैरिफ में 200 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता जो 1.60 रु. प्रति यूनिट बिल देते थे, उन्हें इस माह 4.75 रुपए यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। अगले महीने से 3.15 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी पर सरकार 3 रु. प्रति यूनिट सब्सिडी देगी।
तीन मई को कैबिनेट ने दी थी सब्सिडी की मंजूरी
राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया टैरिफ जारी करने के बाद 3 मई को कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने पर मंजूरी दी थी। लेकिन इसे लागू नहीं कर सकी है। सरकारी फैसले के बाद कैबिनेट सचिव और ऊर्जा सचिव ने कहा था कि सब्सिडी लागू करने को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सहमति मांगी गई है। आयोग से सहमति मिलने के बाद ही सब्सिडी देने संबंधी आदेश जारी होगा। लेकिन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसे लागू करने को कहा है।
गोमिया सिल्ली उपचुनाव के कारण फंसा मामला
सिल्ली एवं गोमिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसकी मतदान की तिथि 28 मई है। मतगणना 31 मई को होगी। सब्सिडी देने का आदेश इस उपचुनाव के कारण ही सरकार जारी नहीं की और अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग को भेजा था। अब रिजल्ट के बाद सरकार सब्सिडी देने संबंधी आदेश जारी करेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उपचुनाव की प्रकिया खत्म हो जाने के बाद ही राज्य सरकार इस निर्णय को लागू कर सकेगी। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार 31 मई के बाद बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सकती है। आयोग के इस निर्देश के बाद उपभोक्ताओं को मई माह के बिजली बिल का भुगतान बगैर सब्सिडी का करना होगा।से
बिजली टैरिफ जारी कर 1 मई से नई दरें लागू
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 27 अप्रैल को नया बिजली टैरिफ जारी कर 1 मई से नई दरें लागू की है। नई टैरिफ के आधार पर 200 यूनिट तक प्रति माह बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता को 690 रुपए की जगह इस माह 1215 रुपए का बिल जमा करना होगा। अब अगले माह के बिल पर ही सरकारी सब्सि़डी का लाभ मिल सकेगा। नए टैरिफ में 200 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता जो 1.60 रु. प्रति यूनिट बिल देते थे, उन्हें इस माह 4.75 रुपए यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। अगले महीने से 3.15 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी पर सरकार 3 रु. प्रति यूनिट सब्सिडी देगी।
तीन मई को कैबिनेट ने दी थी सब्सिडी की मंजूरी
राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया टैरिफ जारी करने के बाद 3 मई को कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने पर मंजूरी दी थी। लेकिन इसे लागू नहीं कर सकी है। सरकारी फैसले के बाद कैबिनेट सचिव और ऊर्जा सचिव ने कहा था कि सब्सिडी लागू करने को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सहमति मांगी गई है। आयोग से सहमति मिलने के बाद ही सब्सिडी देने संबंधी आदेश जारी होगा। लेकिन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसे लागू करने को कहा है।
गोमिया सिल्ली उपचुनाव के कारण फंसा मामला
सिल्ली एवं गोमिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसकी मतदान की तिथि 28 मई है। मतगणना 31 मई को होगी। सब्सिडी देने का आदेश इस उपचुनाव के कारण ही सरकार जारी नहीं की और अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग को भेजा था। अब रिजल्ट के बाद सरकार सब्सिडी देने संबंधी आदेश जारी करेगी।
No comments