चुनाव काम में नहीं लगाए जाएंगे झारखंड के शिक्षक
रांची। नगर निकाय के चुनाव
के काम में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में प्रधान शिक्षा सचिव अमरेंद्र
प्रताप सिंह ने सभी उपायुक्तों को 22 मार्च को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि
केंद्र सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कर
दिया है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार का यह संयुक्त दायित्व है कि सभी बच्चों
को नि:शुल्क और गुण्वत्तपूर्ण शिक्षा मिले। इसे पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि
स्कूल नियमित रूप से खुले। पढ़ाने के लिए शिक्षक नियमित रूप से उपलब्ध रहें।
नास
में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण सभी स्कूलों में गुणवत्तायुक्त
शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों में सीसीई के तहत एसए-4 से संबंधित
आकलन परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है। सभी स्कूलों से छात्रवार
सूचना जमा कर भारत सरकार को भेजी जानी है। ई विद्यावाहिनी के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग
भी शुरू है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को चुनाव के काम से अलग रखते हुए उनके स्थान
पर अन्य सरकार/अर्द्ध सरकारी कर्मियों को चुनाव संबंधी कार्यों में लगाना सुनिश्चित
किया जाए। जरूरी होने पर कम से कम संख्या में शिक्षकों को चुनाव के काम में लगाया
जाए।
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