स्टेशनों पर मिलने वाले खानपान सेवाओं पर जीएसटी पांच प्रतिशत
नई दिल्ली। रेलगाडि़यों के साथ-साथ स्टेशनों पर
भी उपलब्ध सभी रेलवे खानपान सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी की समान दर लागू होगी। रेलवे मंत्रालय ने इस बारे में
हो रहे संशय को एक बार फिर साफ किया है। मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाडि़यों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों या स्टेशनों
पर उपलब्ध खाद्य और पेय पदार्थों की आपूर्ति पर देय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर)
की दर में एकरूपता लाया गया है। इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त
करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से
भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) अथवा
उनके लाइसेंसधारकों द्वारा या तो रेलगाडि़यों में अथवा प्लेटफॉर्मों पर आपूर्ति
किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी। रेलवे बोर्ड को जारी
इस आशय के पत्र की प्रति (दिनांक 31.03.2018) www.cbec.gov.in पर उपलब्ध है।
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