लाउडस्पीकर से वोट मांगने के चक्कर में पड़ गया चोट
- एसडीओ ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
रांची। वोट मांगने के चक्कर में रांची नगर निगम
चुनाव में खड़े प्रत्याशियों पर चोट पड़ सकता है। नियम के उल्लंघन के आरोप में एसडीओ
ने करीब दर्ज भर प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ
ही, वाहन मालिक और लाउडस्पीकर देने
वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है।
मानक से अधिक आवाज पायी गयी
एसडीओ ने इस बाबत 10 अप्रैल को वरीय प्रभारी पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने
लिखा है कि नगर पालिका चुनाव 2018 के क्रम में विभिन्न प्रत्याशियों को उनके आवेदन
के आलोक में लाउडस्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई। इस क्रम में
मोटरवाहन अधिनियम और आदर्श आचार संहिताके प्रावधानों के पालन करने की शर्त थी। उक्त
आदेश का पालन सही ढंग से प्रत्याशियों द्वारा किए जाने की जांच कराई गई। प्रदूषण
बोर्ड के शोध सहायक सुबोध कुमार सिंह को जांच के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्री
सिंह ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल किए गए लाउडस्पीकर
की आवाज आवासीय क्षेत्र में 55 डिसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में 65 डिसिबल से अधिक
पाया गया।यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इनके खिलाफ नियम के अनुसार प्राथमिकी
दर्ज करते हुए कार्रवाई करने को कहा गया है।
इनके खिलाफ होगा एफआईआर
चंदन लोहरा वार्ड 10, लाली लकड़ा वार्ड आठ, राजेश कुमार
गुप्ता उप मेयर प्रत्याशी, मंजय प्रकाश राम वार्ड 10, अर्जुन कुमार वार्ड 10, पदमा देवी वार्ड 29, विष्णु देव प्रसाद वार्ड 20, कृष्णा कुमार वार्ड 26, सुमित कुमार यादव वार्ड 26, अरूण कुमार झा वार्ड 26, संजय कुमार पांडेय उप महापौर प्रत्याशी, आशा लकड़ा
मेयर प्रत्याशी और संजीव विजयवर्गीय उप महापौर प्रत्याशी।
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