पाक SC ने नवाज शरीफ का राजनीतिक करियर किया बैन
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक
फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के राजनीतिक करियर पर आजीवन
प्रतिबंध लगाते हुए उन्हे सियासत के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। कोर्ट के इस
ऐतिहासिक फैसले के बाद यह पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को बदल देगा,
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान की धारा 62 (1) (एफ) के तहत उनपर
प्रतिबंध लगाया है। संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत शरीफ को अयोग्य करार
दिया गया है। इस फैसले का अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ अब आजीवन किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो पाएंगे।
'डॉन न्यूज' के मुताबिक, 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मित से यह आदेश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने आदेश से पहले कहा, 'जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है।' बता दें कि पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था।
'डॉन न्यूज' के मुताबिक, 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मित से यह आदेश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने आदेश से पहले कहा, 'जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है।' बता दें कि पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था।

No comments