निजी क्षेत्र में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी
- ग्रेच्यूटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2018 अमल में आया
नए कानून में ग्रेच्युटी की सीमा का उललेख
नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि सरकार इस राशि को
अधिसूचित करेगी। नए कानून के अनुसार महिला कर्मचारियों की मातृत्व अवकाश की अवधि
मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह होगी। इससे निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक
क्षेत्र के उन कर्मचारियों के बीच ग्रेच्युटी को लेकर समानता हो गई, जो सीसीएस (पेंशन) नियम के तहत नहीं आते हैं। ऐसे कर्मचारी भी अपने समक्ष
सरकारी कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी की उच्चतम राशि पाने के हकदार हो जाएंगे। ग्रेच्युटी
भुगतान कानून उन प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जिनमें 10
या उससे अधिक लोग काम करते हैं। नए कानून में ग्रेच्युटी की राशि की सीमा अधिसूचित
करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, ताकि वेतन में
वृद्धि, मुद्रास्फीति और भविष्य में वेतन आयोगों को देखते हुए समय-समय पर ग्रेच्युटी
की सीमा को संशोधित किया जा सके।
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